लीगल प्रेक्टिशनर बिल सरकार की जालसाजी
वकील खुद स्वतंत्र अस्त्तिव रखते हें लेकिन उनको अनुशासित करने के लियें सरकार ने संसद में एडवोकेट एक्ट का कानून पारित किया हे फिर इस कानून की पालना और वकीलों को नियंत्रित रखें के लियें एक स्वतंत्र संस्था बार कोंसिल ऑफ़ इण्डिया का गठन किया गया हे और इस संस्था का विकेंद्रिकर्ण कर राज्य स्तर पर इस व्यवस्था को लागु किया गया हे जहां एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू हे देश भर के वकील चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष और दुसरे सदस्यों को चुनते हें जो एक निर्धारित कानून और नियमों के तहत वकीलों की नीतिया और नियम निर्धारित करते हें चिकित्सकों की भी ऐसी ही स्वतंत्र मेडिकल कोंसिल संस्था हे हाल ही में मेडिकल कोंसिल के अध्यक्ष को करोड़ों रूपये के साथ सी बी आई ने गिरफ्तार किया था लेकिन इस संस्था पर अंकुश लगाने के स्थान पर सरकार वकीलों की संस्था पर कब्जा करना चाहती हे इस दुष्कर्म के चलते सरकार ने लीगल प्रेक्टिशनर बिल तय्यार किया हे जिसमे सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी मर्जी का एक अध्यक्ष और एक सचिव नियुक्त करेगा जो वकीलों के कानून और बार कोंसिल के होते हुए तानाशाही प्रक्रिया से वकीलों को डरा धमका कर कब्जे में करने का प्रयास करेंगे , वकीलों के मामले में इस गेर कानूनी बिल को संसद में सरकार ने रखा लेकिन इस पर बहस करवाकर इसे सरकार पारित नहीं करवाना चाहती थी इसलियें सरकार ने संचार घोटाले के हंगामे के चलते विपक्ष के विरोध के बाद बिना किसी बहस के इस कानून को चोर दरवाज़े से पारित करवा लिया जो देश के वकील और जनता के साथ धोखा हे , सरकार जब कानून के जानकारों के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचती हे तो फिर यह सरकार आम गरीबों के लियें तो क्या कर रही होगी अंदाजा लगाया जा सकता हे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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--- संजय सेन सागर