अदालत के आदेश के बाद भी मुकदमा दर्ज नही करने पर आई पी एस विशाल बंसल के खिलाफ कार्यवाही के आदेश कोटा की अदालत पांच उत्तर ने अदालत के आदेश के बाद भी मुकदमा दर्ज नही करने पर आई पी एस विशाल बंसल के खिलाफ कार्यवाही के आदेश देते हुए इस मामले में कार्यवाही करने के लियें राजस्थान के पुलिस महानिदेशक और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा को तहरीर जारी की हे . कोटा में वर्ष २००८ नोव्म्बर में भीमगंज मंडी पुलिस ने एक वारंटी खालिक उर्फ़ पपू को गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेजते ही तबियत बिगड़ने के बाद उसकी म्रत्यु हो गयी थी बस खालिक के परिजनों ने मारपीट कर हत्या कर देने का मामला थाने में दर्ज कराना चाहा लेकिन दर्ज नहीं किया गया यह लोग मेरे पास आये मेने मरने वाले के भिया शोकत की तरफ से न्यायालय पांच उत्तर कोटा में भीम गंज मंडी थाना धिकारी और दुसरे सम्बन्धित लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया अदालत ने मामले की गंभीरता देखते हुए प्रथम द्रष्टया माना और २३ नवम्बर २००८ को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए लेकिन पुईस ने अदालत के आदेश के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया और इस्तिगासा वापस अदालत भेज दिया