"मैं हिंदी हूँ "
जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर में हम पैदा हुए और जिस घर की पहचान हमसे बनी हो - वही घर कहे कि मैं इस बात का प्रमाण पेश करूँ कि मैं इस घर की ही सदस्य हूँ. इससे अधिक लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? ये कहने वालों के लिए डूब मरने वाली बात है. ऐसी घटना हो भी हमारे घर में ही सकती है. हाँ मैं अपने ही देश की बात कर रही हूँ.
हिंदी ब्लॉग्गिंग के लिए नए नए आयाम खोज रहे हैं और हमारे माननीय हमें लज्जित कर रहे हैं.
हिंदी राष्ट्र भाषा है, इसके लिए हमारी हिंदी एक अदालत से हार कर दूसरी अदालत का दरवाजा खटखटा रही है क्योंकि इस अदालत को यह नहीं मालूम है कि हिंदी को संविधान में किस धारा में राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है .
एक खबर के अनुसार - गुजरात उच्च न्यायलय में हराने के बाद हिंदी राष्ट्र भाषा का स्थान पाने के लिए सर्वोच्च न्यायलय की शरण में पहुंची है. देश का संविधान लागू हुए ६० वर्ष हो चुके हैं लेकिन देश कि राष्ट्र भाषा क्या हो? अभी तक निश्चित नहीं हो सका है. संविधान के अनुच्छेद ३४३-४४ में हिंदी को 'देश की राजभाषा ' घोषित करता हो लेकिन गुजरात उच्च न्यायलय ने कहा कि 'ऐसा कोई प्रावधान या आदेश रिकार्ड में मौजूद नहीं है, जिसमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया हो. '
गुजरात उच्च न्यायलय ने गत १३ जनवरी को अपने एक फैसले में कहा, 'सामान्यतः भारत में ज्यादातर लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कि तरह स्वीकारा है, बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं और देवनागरी में लिखते हैं लेकिन रिकार्ड पर ऐसा कोई आदेश या प्रावधान मौजूद नहीं है, जिसमें हिंदी को देश की राष्ट्र भाषा घोषित किया गया हो.'
संविधान बन गया और व्याख्या भी हो गयी , किन्तु अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हिंदी का क्या स्थान है? हिंदी भाषी पूरे भारत में सर्वाधिक लोग हैं और जो नहीं भी हैं वे हिंदी को पूरी तरह से बोल और समझ सकते हैं. अभी तक हम अंग्रेजी के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए हैं. कितना अपमान जनक लगता है कि और देशों के प्रतिनिधि अपनी भाषा में ही स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और हम अपने को अंग्रेजी में . ऐसा नहीं है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती बल्कि इसलिए कि देश कि गरिमा अपनी भाषा, वेशभूषा और संस्कृति में होती है. जब हमारे जन प्रतिनिधि अपनी बात हिंदी में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं तो वे हमारे प्रतिनिधित्व की बात क्यों करते हैं? जब हम अपने देश के प्रतिनिधियों को विदेशी सम्मेलनों में बोलते हुए सुनते हैं तो बहुत अपमान जनक लगता है. हमारी अपनी पहचान क्या है? यही कि हम अपनी पहचान के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं. एक आवाज उठानी चाहिए कि संविधान के अनुच्छेदों का पुनरीक्षण किया जाय और उनके बारे में विभिन्न साधनों के द्वारा समस्त नागरिकों को अवगत कराया जाय. जिससे कि न्यायलय ऐसे निर्णय देने से पहले विचार करे कि इसका विरोध सिर्फ कोई संविधानविद ही न करे अपितु एक आम नागरिक उस पर ऊँगली उठा कर बता सके कि संविधान में क्या लिखा है और कहाँ लिखा है?
समस्त ब्लोग्गेर्स से प्रार्थना है कि इस विषय को अपने स्तर पर तो हम उठा ही सकते हैं. इस बारे में अपने विचारों से अवगत कराएँ.
जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर में हम पैदा हुए और जिस घर की पहचान हमसे बनी हो - वही घर कहे कि मैं इस बात का प्रमाण पेश करूँ कि मैं इस घर की ही सदस्य हूँ. इससे अधिक लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? ये कहने वालों के लिए डूब मरने वाली बात है. ऐसी घटना हो भी हमारे घर में ही सकती है. हाँ मैं अपने ही देश की बात कर रही हूँ.
हिंदी ब्लॉग्गिंग के लिए नए नए आयाम खोज रहे हैं और हमारे माननीय हमें लज्जित कर रहे हैं.
हिंदी राष्ट्र भाषा है, इसके लिए हमारी हिंदी एक अदालत से हार कर दूसरी अदालत का दरवाजा खटखटा रही है क्योंकि इस अदालत को यह नहीं मालूम है कि हिंदी को संविधान में किस धारा में राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है .
एक खबर के अनुसार - गुजरात उच्च न्यायलय में हराने के बाद हिंदी राष्ट्र भाषा का स्थान पाने के लिए सर्वोच्च न्यायलय की शरण में पहुंची है. देश का संविधान लागू हुए ६० वर्ष हो चुके हैं लेकिन देश कि राष्ट्र भाषा क्या हो? अभी तक निश्चित नहीं हो सका है. संविधान के अनुच्छेद ३४३-४४ में हिंदी को 'देश की राजभाषा ' घोषित करता हो लेकिन गुजरात उच्च न्यायलय ने कहा कि 'ऐसा कोई प्रावधान या आदेश रिकार्ड में मौजूद नहीं है, जिसमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया हो. '
गुजरात उच्च न्यायलय ने गत १३ जनवरी को अपने एक फैसले में कहा, 'सामान्यतः भारत में ज्यादातर लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कि तरह स्वीकारा है, बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं और देवनागरी में लिखते हैं लेकिन रिकार्ड पर ऐसा कोई आदेश या प्रावधान मौजूद नहीं है, जिसमें हिंदी को देश की राष्ट्र भाषा घोषित किया गया हो.'
संविधान बन गया और व्याख्या भी हो गयी , किन्तु अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हिंदी का क्या स्थान है? हिंदी भाषी पूरे भारत में सर्वाधिक लोग हैं और जो नहीं भी हैं वे हिंदी को पूरी तरह से बोल और समझ सकते हैं. अभी तक हम अंग्रेजी के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए हैं. कितना अपमान जनक लगता है कि और देशों के प्रतिनिधि अपनी भाषा में ही स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और हम अपने को अंग्रेजी में . ऐसा नहीं है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती बल्कि इसलिए कि देश कि गरिमा अपनी भाषा, वेशभूषा और संस्कृति में होती है. जब हमारे जन प्रतिनिधि अपनी बात हिंदी में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं तो वे हमारे प्रतिनिधित्व की बात क्यों करते हैं? जब हम अपने देश के प्रतिनिधियों को विदेशी सम्मेलनों में बोलते हुए सुनते हैं तो बहुत अपमान जनक लगता है. हमारी अपनी पहचान क्या है? यही कि हम अपनी पहचान के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं. एक आवाज उठानी चाहिए कि संविधान के अनुच्छेदों का पुनरीक्षण किया जाय और उनके बारे में विभिन्न साधनों के द्वारा समस्त नागरिकों को अवगत कराया जाय. जिससे कि न्यायलय ऐसे निर्णय देने से पहले विचार करे कि इसका विरोध सिर्फ कोई संविधानविद ही न करे अपितु एक आम नागरिक उस पर ऊँगली उठा कर बता सके कि संविधान में क्या लिखा है और कहाँ लिखा है?
समस्त ब्लोग्गेर्स से प्रार्थना है कि इस विषय को अपने स्तर पर तो हम उठा ही सकते हैं. इस बारे में अपने विचारों से अवगत कराएँ.
निश्चित रूप से ही हिंदी की हालत बदतर होती जा रही है लेकिन यह तब तक नहीं रुक सकता जब तक की हमारा लक्ष्य किसी एक भाषा के हित के लिए न हो ...
ReplyDeleteअगर हम इसी तरह की सभी भाषाओँ के उद्धार के लिए हड़ताल करते रहेंगे तो हिंदी उन हजारों भाषाओँ की तरह ही नजर आएगी.....
हिंदी की व्यापकता के लिए जरुरी है की अन्य भाषाओँ की परवाह किये बगैर विश्व स्तर का आन्दोलन हो जो सिर्फ हिंदी के लिए हो ...